फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत सरकारी सहायता का कथित रूप से गलत लाभ लेने के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फरीदाबाद की टेक्निकल पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी पर करीब 2.24 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ लेने का आरोप है।

ईपीएफओ की शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने एबीआरवाई योजना के तहत जिन कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान में सरकार की ओर से सहायता मिलनी थी, उनके वेतन से कर्मचारी हिस्से की पीएफ राशि भी काट ली। यानी कर्मचारियों के वेतन से पीएफ की राशि काटने के बावजूद कंपनी ने उन्हीं कर्मचारियों के नाम पर सरकारी योजना का लाभ लिया।
ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-दो डॉ. सुधीर कुमार जायसवाल ने पुलिस को शिकायत दी। विभागीय जांच के दौरान कंपनी के वेतन रिकॉर्ड और संबंधित बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच की गई। इसी जांच में कथित अनियमितता सामने आने की बात कही गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद रोजगार को बढ़ावा देना और नए कर्मचारियों को औपचारिक रोजगार से जोड़ना था।
योजना के तहत पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान में सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। ईपीएफओ का आरोप है कि योजना के नियमों के विपरीत कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन से उनका पीएफ हिस्सा काटा और साथ ही सरकारी सहायता का लाभ भी लिया। शिकायत में टेक्निकल पावर कॉरपोरेशन, उसकी प्रोपराइटर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
कंपनी का पता सूरजकुंड रोड स्थित एरोज गार्डन बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान कंपनी के बैंक खातों, वेतन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि जांच में लगाए गए आरोप और वित्तीय अनियमितता साबित होती है, तो कंपनी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ईपीएफओ का कहना है कि सरकारी रोजगार योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
