पेपर लीक विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट, फोटोस्टेट दुकानें और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद
फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 के सुचारू और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए हैं।

जिलाधीश ने बताया कि NEET-UG परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन या किसी अन्य प्रकार का आक्रामक हथियार लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।
फोटोस्टेट दुकानें और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद
आदेश के तहत जिले की सभी फोटोस्टेट (फोटोकॉपी) दुकानें तथा कोचिंग संस्थान 21 जून को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
पेपर लीक मामलों के बाद बढ़ाई गई सतर्कता
गौरतलब है कि हाल के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामलों ने देशभर में चिंता बढ़ाई है। कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की नौबत आने के बाद प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिला प्रशासन ने NEET-UG परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं।
