फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। haryana school bus accident: जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला के सभी प्राइवेट स्कूल संचालक सर्वोच्च न्यायालय के एसओपी की पालना सुनिश्चित करें। जिलाधीश विक्रम सिंह आज मंगलवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में प्राइवेट स्कूल संचालकों, शिक्षा, आरटीए तथा ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की बैठक में दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा स्कूल बसों के ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्कूल बस ड्राइवर द्वारा रेश ड्राइविंग और अन्य शिकायत व सुझाव के लिए आरटीए हेल्पलाइन नंबर 7087299606 पर मैसेज करें। स्कूल बसों में महिला अटैन्डैन्ट एसओपी की गाइड लाइन की हिदायतों के अनुसार बहुत जरूरी है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि बच्चों के स्कूल में लाने और घर छोड़कर आने तक स्कूल संचालकों की जिम्मेदारी माता पिता से भी बढ़कर होती है। इस जिम्मेदारी को सभी स्कूल संचालक गम्भीरता से फोलोअप करें।
स्कूलों में बच्चों को लाने और घर छोड़कर आने के लिए इको वैन, आटो तथा बसों सहित अन्य स्कूल वाहन बेहतर तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के नियमों की पालना पूर्णतः लागू होनी चाहिए। स्कूल में बच्चों को यातायात सम्बन्धित कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में 3358 स्कूल बसें हैं।
बता दें कि ईद की छुट्टी के दिन प्रदेश महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए निजी बस स्कूल हादसे को देखते हुए जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है जिसके चलते जिलाधीश विक्रम सिंह के आदेश अनुसार शिक्षा विभाग ने राजपत्रतित अवकाश के दिन कोई स्कूल नहीं खुलने देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9289563595 और ईमेल आईडी deofbdhelppvt@gmail.com जारी की गई है।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि सरकारी छुट्टी के दिन कोई निजी स्कूल अगर खुला तो उसकी मान्यता रद की जाएगी। प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के परिवहन (बसों इत्यादि) के लिए नियमों के तहत प्रत्येक बस संचालन में जो 14 नियम है, उसकी पूरी पालना हो। इसके अलावा आटो और इको वैन तथा अन्य यातायात के वाहन अलग से जुड़े हुए हैं। सभी को यातायात सम्बन्धित नियमों की पालना सुनिश्चित करनी है।
Author: Prime Haryana
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