NSFDC की नई पहल: अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण, उपायुक्त ने दी जानकारी

पलवल, (प्राइम न्यूज़ ब्यूरो)। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation) के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण ऋण योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र आवेदकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय/स्वरोजगार प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बन सकें।

उपायुक्त ने बताया कि पहली योजना सावधि ऋण योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। समय पर किस्त न भरने की स्थिति में 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा। इस योजना में अधिकतम 50 हजार रुपये अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सब्सिडी का प्रावधान है।

दूसरी योजना सूक्ष्म वित्त योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण 6.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें भी अधिकतम 50 हजार रुपये अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि दोनों योजनाओं के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना।

आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना तथा परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होना आवश्यक है। आवेदक किसी भी बैंक या निगम का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (सत्यापित), बैंक पासबुक, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी 09 फरवरी 2026 तक निगम के कार्यालय (किठवाड़ी चौक, श्यामलाल पूर्व विधायक वाली गली, शेखपुरा, पलवल) में संपर्क कर सकते हैं अथवा निगम की अधिकारिक वेबसाइट द्धह्यष्द्घस्रष्.शह्म्द्द.द्बठ्ठ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भी इसके बारे में जानकारी दें।

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

Information with Confirmation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top