फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक ओर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं एक अन्य मामले में सेक्टर-85 में हाईराइज बिल्डिंग निर्माण के दौरान अनुमति से अधिक मिट्टी की खुदाई पाए जाने पर औचक निरीक्षण किया गया है।

प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को गुप्त सूचना मिली थी कि भड़ाना चौक के पास प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इसके बाद डीएसपी मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद विवेक चौधरी के निर्देश पर टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भड़ाना चौक और केडी पब्लिक स्कूल के पास स्थित एक पतंग की दुकान पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि नगला रोड, एनआईटी निवासी योगेश पुत्र रमन लाल अपनी दुकान में पतंगों के साथ प्रतिबंधित चाइनीज मांझा भी बेच रहा था।
तलाशी के दौरान दुकान से एक पेटी में हीरो प्लस ब्रांड के तीन बड़े मांझे के बंडल बरामद किए गए, जिन पर “फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली” लिखा हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, चाइनीज मांझे की बिक्री पर उपायुक्त द्वारा पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मामले में आदेशों के उल्लंघन के आरोप में योगेश के खिलाफ थाना सारण में अभियोग दर्ज कराया गया है।
एक अन्य मामले में, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने सूचना के आधार पर सेक्टर-85 में बरलेरिया बी.पी. होम द्वारा बनाई जा रही हाईराइज बिल्डिंग के बेसमेंट निर्माण के लिए अनुमति से अधिक मिट्टी की खुदाई की जाँच की, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान होने की आशंका है। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खनन विभाग के खनन निरीक्षक कोमल कुमार की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि करीब 1.5 एकड़ भूमि पर हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।
मौके पर मौजूद साइट इंचार्ज हेमंत कुमार ने बताया कि यहां करीब 19 मंजिला इमारत का निर्माण प्रस्तावित है और बेसमेंट के लिए मिट्टी खुदाई का ठेका राहुल अर्थ मूवर्स फर्म को दिया गया है। फर्म की ओर से खनन विभाग से आवश्यक अनुमति लेने की बात कही गई। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान और मौके का भौतिक निरीक्षण करने पर करीब 11 हजार मीट्रिक टन मिट्टी की अधिक खुदाई पाई गई। खनन निरीक्षक ने बताया कि इस संबंध में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर नियमानुसार जुर्माना निर्धारित किया जाएगा।
