Telephone Adalat: फरीदाबाद में 18 सितंबर को होगी सुनवाई, उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा समाधान

फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। दूरसंचार उपभोक्ताओं की टेलीफोन सेवाओं से संबंधित शिकायतों एवं विवादों के त्वरित निपटारे के लिए फरीदाबाद में 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को टेलीफोन अदालत एवं खुला दरबार आयोजित किया जाएगा। यह अदालत दोपहर 12 बजे कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार, जिला फरीदाबाद में आयोजित होगी।

सहायक महाप्रबंधक दूरसंचार मनीष ने बताया कि जिला फरीदाबाद दूरसंचार के अंतर्गत आने वाले सभी दूरभाष केंद्रों के उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई इस अदालत में की जाएगी। उपभोक्ताओं की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। शिकायतों का निपटारा महाप्रबंधक दूरसंचार, जिला फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा।

इन मामलों की होगी सुनवाई

टेलीफोन अदालत में टेलीफोन का अधिक बिल आने, बिल से संबंधित अन्य शिकायतों तथा टेलीफोन सेवाओं (एलएल/एफटीटीएच) से जुड़ी शिकायतों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, केवल वही बिल संबंधी शिकायतें स्वीकार की जाएंगी जो 31 अगस्त 2026 तक जारी किए गए बिलों से संबंधित हों।

इन शिकायतों पर नहीं होगी सुनवाई

पूर्व में आयोजित टेलीफोन अदालतों में प्रस्तुत की जा चुकी ऐसी जन शिकायतें, जिनके संबंध में निर्णय की सूचना उपभोक्ता को पहले ही दी जा चुकी है, इस अदालत में दोबारा विचार के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसके अलावा ऐसे मामले या विवाद, जिन पर किसी न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, उन पर भी टेलीफोन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।

11 सितंबर तक जमा कराएं शिकायत

उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दो प्रतियों में संबंधित दस्तावेजों, पूर्व में भेजे गए पत्रों तथा संपर्क दूरभाष नंबर आदि के साथ कार्यालय समय में सहायक महाप्रबंधक (पीजी), कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार, जिला फरीदाबाद में जमा करवानी होगी। शिकायतें डाक के माध्यम से भी 11 सितंबर 2026 तक पीजी अनुभाग, सेक्टर-15ए, फरीदाबाद के पते पर भेजी जा सकती हैं। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि बंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से टेलीफोन अदालत एवं खुला दरबार’ अवश्य लिखें।

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Author: Prime Haryana

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