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दिल्ली हाई कोर्ट ने DRI के समन को किया रद्द, Hero Motocorp के चेयरमैन पवन मुंजाल को बड़ी राहत

हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया और पूरे मामले को खारिज कर दिया। DRI ने ‘तय सीमा से अधिक विदेशी करेंसी रखने’ के मामले में उनके खिलाफ समन जारी किया था। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मामले को चुनौती देने वाली मुंजाल की याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के कई महीने बाद 24 जुलाई को कहा, ‘याचिका स्वीकार की जाती है, कार्यवाही स्थगित की जाती है।’

इस फैसले से मुंजाल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल याचिका को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल का DRI का पूरा केस मुंजाल के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर आधारित है।

इससे पहले नवंबर में, कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई थी और कहा था कि मुंजाल को कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (CESTAT) ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त करार दिया था, जिन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया था। अंतरिम आदेश 3 नवंबर को मुंजाल की याचिका पर पास किया गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने लंबित शिकायत और ट्रायल कोर्ट के सुनाए पुराने फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।

डीआरआई ने 2023 में मुंजाल, एक थर्ड पार्टी सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी SEMPL, अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और अन्य के खिलाफ ‘प्रतिबंधित वस्तुओं यानी विदेशी मुद्रा को रखने और अवैध तरीके से एक्सपोर्ट करने’ के मामले में शिकायत दर्ज की। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) तहत भी मामला दर्ज किया, जो डीआरआई की चार्जशीट से निकला था। ED ने आरोप लगाया कि SEMPL ने ‘2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों को लगभग 54 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से एक्सपोर्ट किया, जिसका इस्तेमाल बाद में पवन मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया’।

ED ने यह भी आरोप लगाया कि SEMPL ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न वित्त वर्षों में 2,50,000 डॉलर की सालाना सीमा से अधिक लगभग 14 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी प्राप्त की। SEMPL ने उन कर्मचारियों के नाम पर भी भारी मात्रा में विदेशी करेंसी/ट्रैवल फॉरेक्स कार्ड निकाले, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की, ऐसा दावा किया गया।

NEWS SOURCE : punjabkesari

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

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