फरीदाबाद, (सरुपसिंह)। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देश पर 30 मई 2026 को पूरे हरियाणा में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) से जुड़े लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर समाधान किया जाएगा। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने दी।

29 मई तक करें आवेदन
जितेंद्र सिंह ने बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस मामले न्यायालयों में लंबित हैं और वे उन्हें आपसी सहमति से सुलझाना चाहते हैं, वे **29 मई 2026 तक** किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मामला विशेष लोक अदालत के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा चेक बाउंस से संबंधित लंबित अपीलें भी इस लोक अदालत में शामिल की जाएंगी।
लोक अदालत से मिलेंगे ये फायदे
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत के जरिए विवाद सुलझाने पर पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। विवाद का समाधान शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।