8th Pay Commission: वेतन और पेंशन सिफारिशों को गति देने की तैयारी, बदले कंसल्टेंट नियम


8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी वर्ग बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहा है. इसी बीच इसके लिए कई राज्यों में बैठकें भी चल रही हैं. इन बैठकों में कई फैसले किए जा रहे हैं, कर्मचारी और पेंशन वर्ग से जुड़े संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है. वहीं अब हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट्स के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं.

कौन से नियमों में हुआ बदलाव?
दरअसल हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट नियमों में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से यंग प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा पोजीशंस निकलेंगी. 11 अगस्त के एक ऑफिस मेमोरेंडम में कमीशन ने अप्रैल से कंसल्टेंट्स की हायरिंग से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव किया है. इन रिवाइज्ड रूल्स में एक्सपीरियंस, एज लिमिट और नंबर ऑफ पोजिशंस को हर कैटेगरी में बदल दिया गया है. 

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तीन कैटेगरी में होंगे कंसल्टेंट
आयोग के मुताबिक अनुभव के आधार पर कंसल्टेंट पदों को तीन कैटेगरी में बांटा जा रहा है. जिसमें सीनियर कंसल्टेंट होंगे, जिनके पास कम से कम 10 साल का अनुभव होगा और अधिकतम उम्र 45 साल होगी, इनके लिए कुल 2 पद होंगे. दूसरी कैटेगिरी में वो कंसल्टेंट होंगे जिनके पास कम से कम 6 साल का अनुभव होगा और अधिकतम उम्र 40 साल तक होगी. इनके कुल 5 पद होंगे. तो वहीं तीसकी कैगिरी में यंग प्रोफेशनल्स होंगे, जिन्हें कम से कम 2 साल का अनुभव होगा और अधिकतम उम्र 32 साल होगी. इनके कुल 16 पद होंगे. इन सभी को मिलाकर कंसल्टेंट्स के कुल 23 पद होंगे.

किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं
आयोग ने साफ कर दिया है कि इन पदों के लिए किसी एक खास डिग्री तक पात्रता सीमित नहीं रखी है. HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इससे जुड़े विषयों में मास्टर्स डिग्री या MBA करने वाले आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में नामांकित लॉ ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं, अगर उन्हें कानूनी रिसर्च या ट्रिब्यूनल और कोर्ट से जुड़े सर्विस मामलों का अनुभव है. तो वहीं B.Tech और M.Tech करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें IT, डाटा एनालिसिस या डेटा विजुअलाइजेशन का अनुभव है.

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दोबारा आवेदन की नहीं जरूरत
आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों ने पहले जारी नियमों के तहत आवेदन कर दिया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. नए उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा. फिजिकल फॉर्म, ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आयोग ने कहा है कि अप्रैल में जारी दिशानिर्देशों की बाकी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी.



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Author: Prime Haryana

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