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हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से मिलेगा महिलाओं को तीन लाख रुपये का ऋण

फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। इस वित्त वर्ष में जिला फरीदाबाद के लिए भी केसों का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे महिलाएं इस स्कीम की पात्र होंगी। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में इस योजना के तहत कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा और शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।

डीसी विक्रम ने आगे बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले हो होगी।

इस योजना के तहत बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसकों महिलाये करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

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