इस बैंक ने बदल दिए क्रेडिट कार्ड के नियम, क्या इसमें है आपका खाता?


अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. नए नियम 28 अगस्त 2026 से लागू होंगे. इनमें विदेश में कार्ड से पेमेंट करने, देर से बिल भरने और खरीदारी पर मिलने वाले इनाम से जुड़े नियम शामिल हैं. आपको ये खबर इस लिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हर कार्ड पर सभी बदलाव लागू नहीं होने वाले हैं.

विदेश में शॉपिंग करना होगा महंगा?
अगर आप विदेश जाते हैं और वहां अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अब ज्यादा फीस देना पड़ सकता है. बैंक ने कई कार्ड पर विदेशी मुद्रा में पेमेंट से जुड़ा फीस 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी कर दिया है. मान लीजिए आपने विदेश में करीब 1 लाख रुपये का पेमेंट किया है. पहले 1.5 फीसदी के हिसाब से करीब 1,500 रुपये फीस लगता था, लेकिन नए नियम के बाद ये रकम करीब 3,500 रुपये हो जाएगी. मैग्नस और मैग्नस फॉर बर्गंडी कार्ड पर 2 फीसदी और ओलिंपस कार्ड पर 1.8 फीसदी फीस रखा गया है.

8वें वेतन आयोग का बड़ा ऐलान, अब इन शहरों में होंगी मैराथन बैठकें; चेक करें पूरा शेड्यूल

विदेश में पेमेंट करते समय रखें ध्यान
विदेश में दुकान या मशीन पर पेमेंट करते समय कई बार रुपये या वहां की स्थानीय मुद्रा में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है. ऐसे में स्थानीय मुद्रा में पेमेंट करना बेहतर हो सकता है. रुपये में पेमेंट चुनने पर एक्स्ट्रा फीस लग सकता है. इसका मतलब है कि विदेश यात्रा पर कार्ड इस्तेमाल करने वालों को अब पेमेंट करने से पहले ये जरूर देखना होगा कि पैसे किस मुद्रा में काटे जा रहे हैं. 

देर से बिल भरने पर कितना जुर्माना?

  • 500 रुपये तक बकाया होने पर कोई फीस नहीं कटती है.
  • 501 से 5,000 रुपये तक पर 500 रुपये कटते हैं.
  • 5,001 से 10,000 रुपये तक पर 750 रुपये कटते हैं.
  • 10,001 से 50,000 रुपये तक पर 1,200 रुपये कटते हैं.
  • 50,000 रुपये से ज्यादा बकाया होने पर 1,300 रुपये कटते हैं.

8452 करोड़ में से 93% रकम FD में, कहां कितना हुआ खर्च?

अधूरा पेमेंट करने पर पहले किसका पैसा कटेगा?

मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुकाया है और कुछ रकम जमा कर दी है. ऐसे में बैंक उस रकम को सीधे आपकी खरीदारी के पैसे से नहीं घटाएगा. नए नियम के अनुसार, पेमेंट की रकम पहले फीस और उस पर लगने वाले कर, फिर किस्त, ब्याज, खरीदारी की रकम और नकद निकासी के बकाये में से काटी जाएगी. 



Source link

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

Information with Confirmation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top