फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि Chief Minister’s Relief Fund से इलाज के लिए आर्थिक सहायता लेने की प्रक्रिया सरल हो रही है। डीसी ने कहा कि जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में आर्थिक सहायता मिलेगी। आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये तक लाभ मिलेगा। इसके लिए आवेदक साल में केवल एक बार ही आर्थिक सहायता ले सकेंगे।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो गई है। उन्होंने आगे बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि आवेदक अपनी पीपीपी यानी Parivar Pehchan Patra आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो Ayushman Bharat Yojana के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
ये हैं जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य:
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित एमपी, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।