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loksabha chunav 2024: मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर रहेगा जिला प्रशासन का विशेष फोकस

जिला के 6 लाख 81 हजार 870 वोटर लोकसभा चुनाव में करेंगे अपनी भागीदारी

पलवल, (सरूप सिंह)। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा सिंह ने बताया कि जिला में 18वें loksabha chunav 2024: को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला पलवल में इस बार कुल 691 Polling Booth बनाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को भी मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

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उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के आंकड़ों पर नजर डालें तो पलवल जिला में इस समय कुल 6 लाख 81 हजार 870 वोटर हैं, जो आगामी loksabha chunav में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिला पलवल में 3 लाख 65 हजार 434 पुरुष, 3 लाख 16 हजार 400 महिलाएं व 36 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इनमें से 10 हजार 336 मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं तथा 1 लाख 57 हजार 742 मतदाता 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

इसके अलावा 80 से 99 वर्ष आयु वर्ग के 13 हजार 771 और 100 वर्ष से अधिक के 215 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने इस बार 85 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए उनके घर से वोट डालने के इंतज़ाम किया हैं। वहीं जिला सर्विस मतदाता की संख्या 4 हजार 433 है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला में लोकसभा आम चुनाव के लिए जिला प्रशासन का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष फोकस है।

loksabha chunav के लिए जमानत राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही जमा हो सकेगी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा के आम चुनाव में उम्मीदवार को भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12 हजार 500 रुपए होगी।

सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा सिंह ने नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी।

व्यक्तिगत रूप से दाखिल करना होगा नामांकन

नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगा और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।

उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी।

इतना ही नहीं नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने जिला के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव का पर्व देश का गर्व है। चुनाव आयोग व निर्वाचन अधिकारी लोकतंत्र के इस पर्व में केवल माध्यम ही हैं, असली कड़ी तो मतदाता ही हैं।

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

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