नगर निगम के तीन राज्य लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ आयोग सख्त, जमानती वारंट जारी

फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम के तहत लंबित एक मामले में नगर निगम फरीदाबाद के तीन राज्य लोक सूचना अधिकारियों के लगातार आयोग के समक्ष अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने तीनों अधिकारियों को 4 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे पंचकूला स्थित राज्य सूचना आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

 

यह मामला शिकायतकर्ता दीपक त्रिपाठी द्वारा दायर आरटीआई शिकायत से जुड़ा है। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित आरटीआई आवेदन 8 जनवरी 2021 को दायर किया गया था। यानी यह मामला करीब साढ़े पाँच वर्ष पुराना हो चुका है, लेकिन अब तक इसका अंतिम निस्तारण नहीं हो सका है। इसी कारण यह मामला लंबे समय से राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन है।

प्रकरण में नगर निगम फरीदाबाद की राज्य लोक सूचना अधिकारी-सह-जोनल टैक्सेशन अधिकारी-III शशि आर्या, राज्य लोक सूचना अधिकारी-सह-जोनल टैक्सेशन अधिकारी (मुख्यालय) सुनीता तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी-सह-जोनल टैक्सेशन अधिकारी दिनेश कुमार को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना था। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार तीनों अधिकारी पूर्व में भी कई सुनवाई की तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए।

आयोग द्वारा जारी नोटिसों का पालन नहीं किया। आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि संबंधित अधिकारी 27 मार्च 2024, 25 फरवरी 2025, 26 नवंबर 2025 तथा 13 मई 2026 की सुनवाई में भी उपस्थित नहीं हुए। राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने कहा कि बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद अधिकारियों का सुनवाई में उपस्थित न होना आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और आयोग के आदेशों की अवहेलना है।

इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 18(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीनों अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्णय लिया। आयोग ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों को जमानती वारंट तामील कराकर 4 अगस्त 2026 को आयोग के समक्ष पेश किया जाए।

साथ ही उन्हें मामले से संबंधित अद्यतन जवाब और सभी आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा।

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Author: Prime Haryana

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