दिल्ली में निजता के अधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हो गई है. CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों और संगठनों के खिलाफ निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) याचिका दायर की थी. इसमें 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की गई थी. उनका आरोप है कि संबंधित लोग उनके खिलाफ फर्जी खबरें और दुष्प्रचार चला रहे थे और उनके निजी जीवन में दखल दे रहे थे.
सौरव दास ने कहा, “मैंने एक इंजंक्शन याचिका भी दायर की थी, जिसमें कुछ लोगों और संगठनों से 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी. ये लोग मेरे खिलाफ फर्जी खबरें और हर तरह का दुष्प्रचार चला रहे थे और मेरे निजी जीवन में दखल दे रहे थे. यह निजता के अधिकार से जुड़ा मामला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की.”
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‘X ने ट्वीट्स पर की कार्रवाई’
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने उनके अनुसार, विवादित ट्वीट्स के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है. इसी वजह से फिलहाल अदालत से निषेधाज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ी.
सौरव दास ने कहा, “प्लेटफॉर्म X ने पहले ही इन सभी ट्वीट्स के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई कर दी है. इसी वजह से आज निषेधाज्ञा की जरूरत नहीं पड़ी. अब अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी, जब इंजंक्शन आवेदन पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी.”
निजता के अधिकार की रक्षा की उम्मीद
सौरव दास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में हर व्यक्ति के निजता के अधिकार की रक्षा करेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया.
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उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट हर व्यक्ति के निजता के अधिकार की रक्षा करेगा, सिर्फ मेरी ही नहीं. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कई लोगों के निजता के अधिकार की रक्षा की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़े मामले भी शामिल हैं. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निजता के अधिकार से जुड़ी यह याचिका भी उसी तरह सफल होगी. हमें दिल्ली हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है.” मामले में अब अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी. इस दौरान इंजंक्शन आवेदन पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी.
