आप भी खाते हैं आशीर्वाद आटा? दिल्ली हाई कोर्ट से आई ये खबर


FSSAI का एक्शन इन दिनों देशभर में चल रहा है, जिसके चलते कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रेस्टोरेंट्स और FMCG कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. इसी कड़ी में हाल ही में ITC पर कार्रवाई हुई और इसके लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया. लेकिन ITC इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में ले गया और वहां से हाईकोर्ट ने इसे राहत दे दी है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये मामला ITC के आशीर्वाद आटा से जुड़ा है. जिसमें दावा किया गया है कि ये 100 प्रतिशत आचा ही है. FSSAI ने हाल ही में ऐसे दावों को लेकर नई एडवायजरी जारी की थी. इसके बाद ITC को नोटिस भेजकर अपने पैकेट के लेबल, विज्ञापन और वेबसाइट में बदलाव करने को कहा गया था.

लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ITC को फिलहाल इस फैसले से राहत दे दी है. कोर्ट ने FSSAI से कहा है कि वो ITC के लाइसेंस को रद्द करने का कोई फैसला अभी न ले. इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

ये भी पढ़ें: 1 किलो सीएनजी कितने का है? जानें दिल्ली-बिहार समेत हर राज्य में कितनी हुई कीमत

शोकॉज नोटिस को दी थी चुनौती
ITC ने 10 अगस्त को जारी शो-कॉज नोटिस और 13 अगस्त के इम्प्रूवमेंट नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कंपनी का कहना है कि 100 प्रतिशत दावों को लेकर FSSAI की नई एडवायजरी मौजूदा कानून के दायरे से बाहर है और कंपनी पर इसे मानना जरूरी नहीं है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने FSSAI को इस मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट अब FSSAI से ITC की दलीलों पर उसका पक्ष सुनेगा.

ना हो लाइसेंस रद्द
बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने FSSAI से कहा है कि वो इस एडवाइजरी के आधार पर ITC का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई न करे. यानी अगली सुनवाई तक ITC को लाइसेंस रद्द होने का खतरा नहीं रहेगा. अब 9 सितंबर की सुनवाई में ये साफ होगा कि 100 प्रतिशत जैसे दावों पर FSSAI की नई नीति कानूनी रूप से कितनी सही है और ITC को इसके तहत क्या बदलाव करने होंगे.

ये भी पढ़ें: सीनियर सिटीजन्स के लिए कमाई का मौका, हर तिमाही मिलेगा 25000 ब्याज



Source link

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

Information with Confirmation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top