पूर्व में वंचित रहे परिवारों के लिए सरकार ने शुरू किया सर्वे
योजना के तहत प्रदान की जाती है 1 लाख 38 हजार रुपए की आर्थिक सहायता
पलवल, (सरूप सिंह)। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीआरडीए जितेंद्र कुमार ने बताया कि Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin भारत सरकार द्वारा संचालित एक विस्तृत ग्रामीण आवासीय योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को नए आवास निर्माण के लिए 1 लाख 38 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व सर्वस्व आवास विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार जिला पलवल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर, कच्चे अथवा जर्जर मकानों में जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए पूर्व में वंचित रहे परिवारों के लिए सरकार द्वारा सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से नए सर्वे के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
पात्र परिवार अपना सर्वे विभाग द्वारा पंजीकृत सर्वेयर अथवा सेल्फ सर्वे भी कर सकता है। पात्र परिवार अपने ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, ग्राम सचिव तथा संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके आवास प्लस ऐप पर अपना सर्वे करवा सकते हैं। योजना के तहत बहिष्करण प्रक्रिया के तहत पक्की छत या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को फिल्टर किया जाता है।
कौन नहीं होगा इस योजना का हक़दार
योजना के तहत जिनके पास बाइक, ऑटो, कार, ट्रैक्टर, होगा और पचास हजार से अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड होगा उनको इस योजना से बहार कर दिया जायेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी होगी, 10 हजार से अधिक कमाने वाले व्यक्ति के परिवार को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता होगा, फ्रिज लैंडलाइन फ़ोन होगा, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि होगी और सिचाई का उपकरण होगा उनको भी योजना से बहार कर दिया जायेगा। दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक होना, कम से कम 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि का मालिक होना और कम से कम एक सिंचाई उपकरण होने पर इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।