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Road Accident में घायल को, अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को मिलेंगे 25 हजार रुपए

पलवल, (सरूप सिंह)। Road Accident में सही समय पर इलाज न मिलने के कारण लोग अपनी जान गवां देते हैं। डाक्टरों के मुताबिक दुर्घटना के एक घंटे के अंदर जिसको की golden hour कहते हैं, के दौरान अगर घायल को इलाज मिल जाये तो जान बचाई जा सकती है। अब सरकार ने ऐसे घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाने वालों को 25 हजार रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की हैं कर दी गई है। पहले यह राशि 5 हजार रुपए दी जाती थी।

Road accident file photo
Road accident file photo

उन्होंने बताया कि सडक़ हादसों में घायल लोगों को गोल्डन ओवर के दौरान यानी एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो जीवित बचने कि संभावना काफी बड़ी जाती है, इसलिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134 शामिल की गई है। जिसका नाम ‘अच्छे लोगों की सुरक्षा’ है, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति घायल को अस्पातल ले जाता है, और उसकी मौत हो जाती है तो पीडि़त की मृत्यु के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 2021 में इस योजना की शुरुआत कि थी, जिससे लोग सडक़ दुर्घटना के शिकार लोगों कि मदद करने के लिए प्रेरित हो सकें। वर्तमान योजना के तहत रोड एक्सीडेंट के पीडि़तों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार राशि के साथ मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। वहीं अब केंद्र सरकार ने सडक़ हादसों में घायल लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू की है।

इसमें यदि किसी भी सडक़ पर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उस व्यक्ति का इलाज आयुष्मान योजना के तहत पैनल पर अस्पतालों में कैशलेस तरीके से होता है। इसमें यह प्रावधान है कि इस योजना के तहत सडक़ हादसे में घायल का इलाज 7 दिनों तक होगा और सरकार इसमें अधिकतम 15 लाख रूपये खर्च करेगी।

गोल्डन ऑवर में घायल को अस्पताल पहुंचाना जरूरी

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(12ए) के अनुसार ‘गोल्डन ऑवर’ का अर्थ है किसी दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे तक चलने वाली वह अवधि, जिसके दौरान घायल को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके। इससे घायल का जीवन बचाने की सबसे अधिक संभावना होती है।

इनको मिलेगा योजना का लाभ

कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के पीडि़त को तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचकर उसकी जान बचाई हो। ऐसे व्यक्ति को योजना का पात्र मानते हुए लाभ प्रदान किया जाएगा।

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

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