[gtranslate]

शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने किया Supreme Court का रुख

शंभू बॉर्डर खोलने के Punjab & Haryana High Court के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने Supreme Court में याचिका दायर की है। 10 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में शंभू बार्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था।

माना जा रहा है कि सोमवार को हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है।

 

दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिया है। बीते छह महीने से किसान दिल्ली कूच करने को लेकर यहां पर डटे हुए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बॉर्डर के बंद होने से हो रही परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की थी। शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और हरियाणा सरकार से सवाल भी पूछा।

सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती हैःसुप्रीम कोर्ट 
उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा था कि सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की थी।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

Information with Confirmation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us

Exit mobile version