फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने वाली ‘स्प्री’ (SPREE) योजना की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी है। पहले यह योजना दिसंबर में समाप्त होनी थी, लेकिन नियोक्ताओं और कर्मचारियों की ओर से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे एक माह के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

ईएसआईसी अधिकारियों के अनुसार, योजना को लेकर उद्योगों, प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। बड़ी संख्या में पात्र इकाइयों और कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया, जबकि कई अब भी इस सामाजिक सुरक्षा योजना से बाहर हैं। ऐसे में ईएसआईसी का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।
ईएसआईसी ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित अवधि के दौरान भी वही नियम और शर्तें लागू रहेंगी, जो 1 जुलाई 2025 को जारी मूल दिशा-निर्देशों में तय की गई थीं। यह योजना 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। नियोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए 0129-2222980/981 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
स्प्री योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को ईएसआईसी की ओर से व्यापक चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी भत्ता, मातृत्व लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलती है। ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुगन लाल मीना ने सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अपील की है कि जो लोग अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, वे इस बढ़ाई गई अवधि का पूरा लाभ उठाएं और समय रहते ईएसआईसी में अपना पंजीकरण कराएं।
