सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधिकारी अवैध काॅलोनियों में न दें जन सुविधाएं
जिला की सीमा में अनाधिकृत काॅलोनियों/निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश
रोहतक, (प्राइम न्यूज़ ब्यूरो)। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जिला के नागरिकों का आह्वान किया है कि वे unauthorized colonies में काॅलोनाइजरों के बहकावे में आकर प्लाॅटों की खरीद-फरोख्त न करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यदि जिला प्रशासन की अपील के बाद भी आमजन अनाधिकृत निर्माण करता है तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए अनाधिकृत काॅलोनियों में किसी प्रकार की जन सुविधाएं न प्रदान करें। यदि किसी विभाग द्वारा जिला की सीमा में अवैध रूप से विकसित हो रही काॅलोनियों में कोई भी जन सुविधा उपलब्ध करवाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्घ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने सैक्टर 7/37 रोड़, न्यू नार्दन बाईपास रोड़, सैक्टर डिवाईडिंग रोड़, शिड्यूल्ड रोड, दिल्ली बाईपास से रुपया चौंक व रुपया चौंक से सुनारियां चौक पर ग्रीन बैल्ट में किये गये अनाधिकृत रोड का निर्माण, अनाधिकृत पार्क का निर्माण को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मौजूदा अधिकारियों को जल्द से जल्द उक्त अवैध अतिक्रमण/निर्माणों को गिराकर व अनाधिकृत कालोनियों में ग्रीन बैल्ट पर रास्ते को हटाने के निर्देश दिये हैं।