रोहतक कोर्ट का फैसला, पूर्व MLA बाली पहलवान समेत 7 को उम्रकैद


रोहतक के कलानौर अनाज मंडी में करीब 15 साल पहले हुए विष्णु हत्याकांड में जिला अदालत ने इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर उर्फ बाली पहलवान समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताते हुए कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला है.

मामला 5 मई 2011 का है. शिकायतकर्ता गांव बसाना निवासी सीताराम के वकील तेजवीर अहलावत ने बताया कि कलानौर अनाज मंडी में बसाना निवासी पूर्व सरपंच सीताराम की दुकान पर कुछ लोग गौशाला के नाम पर चंदा मांगने आए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. मौके पर दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया था.

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फायरिंग में गई थी विष्णु की जान

आरोप है कि अगले दिन महम से  इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर उर्फ बाली पहलवान कुछ लोगों के साथ अनाज मंडी पहुंचा. इस दौरान हुई फायरिंग में एक गोली सीताराम के साले विष्णु को लग गई. गोली लगने से विष्णु की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी.

लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला

करीब 15 साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायाधीश बलबीर उर्फ बाली पहलवान को अतिरिक्त सेशन जज कपिल राठी की अदालत ने बाली पहलवान समेत सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 323, 107, 148 और 149 के तहत कार्रवाई हुई. दिनेश, सुनील और बलबीर उर्फ बाली पहलवान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी मामला शामिल था.

परिवार ने फैसले पर जताया संतोष

फैसले के बाद शिकायतकर्ता सीताराम ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि करीब 15 साल बाद उन्हें न्याय मिला है और अदालत ने सही फैसला सुनाया है.

पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा

वकील तेजवीर अहलावत के अनुसार, अदालत द्वारा आरोपियों पर लगाए गए कंपनसेशन में से दो लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे. अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की दिशा में बड़ी जीत बताया है.

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Author: Prime Haryana

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