पंचायत उपचुनाव: 10 मई को दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सवेतन अवकाश घोषित

फरीदाबाद, (सरूप सिंह)। जिला उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) आयुष सिन्हा ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 10 मई 2026 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों के आम चुनाव तथा रिक्त पदों के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आवश्यक प्रबंध किए हैं।

हरियाणा दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के अंतर्गत 10 मई को प्रदेश की सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया गया है, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो उपचुनाव में मतदान के पात्र हैं, ताकि वे अपने मतदान केंद्र पर जाकर निर्बाध रूप से मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस दौरान किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।

उन्होंने जिले के सभी नियोक्ताओं, दुकानदारों, औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की कि वे इन निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों को मतदान हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करें। आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तैयारियां की जा रही हैं।

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें।

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Author: Prime Haryana

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