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Haryana Excise Policy 2025-27 के अंतर्गत बोली अनुसूची और प्रावधान किए गए संशोधित

पलवल, (प्राइम न्यूज़ ब्यूरो)। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पलवल माणिक अहलावत ने बताया कि Haryana Excise Policy 2025-27 के अंतर्गत बोली अनुसूची और प्रावधान संशोधित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति में संशोधन जारी किए हैं, जो अब तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आगामी नीति वर्ष के तहत खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन के लिए भागीदारी को बढ़ाना और बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

यह हैं नीति प्रावधानों में प्रमुख संशोधन

उन्होंने बताया कि आवंटन के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को बोली राशि के 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके साथ ही क्षेत्र के लिए कुल सुरक्षा जमा राशि को लाइसेंस शुल्क के 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है।

बोलीदाता अब बोली राशि का केवल 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि (पहले 7 प्रतिशत) जमा करने के बाद ही कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं।

संशोधित सुरक्षा राशि 11 प्रतिशत जमा करने पर पूर्ण उठाने का अधिकार दिया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क का 91 प्रतिशत अब मासिक किश्तों में देय है, शेष 9 प्रतिशत पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में जमा की गई सुरक्षा राशि से समायोजित किया जाएगा।

यह है पलवल जिले के लिए संशोधित बोली अनुसूची

उन्होंने बताया कि इन परिवर्तनों के मद्देनजर पलवल जिला के लिए पहले से निर्धारित ई-टेंडरिंग कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। नया कार्यक्रम के अंतर्गत ई-निविदाएं खुलने की तिथि 30 मई 2025 सुबह 09 बजे, ई-निविदाएं बंद होने की तिथि 31 मई 2025 सायं 04 बजे और ई-बोलियों का मूल्यांकन करने की तिथि 31 मई 2025 सायं 05 बजे निर्धारित की गई है।

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पलवल माणिक अहलावत ने आह्वान करते हुए कहा कि वेबपोर्टल www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 को ध्यान से पढ़ें और संशोधित नियमों और शर्तों का पालन करें।

Prime Haryana
Author: Prime Haryana

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